मेन्यू

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर, 2005 को लागू हुआ था, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। इस अधिनियम के तहत, हम कटिबद्ध हैं कि निम्न चीजें भारत के नागरिकों को वेबसाइट पर मुहैया कराई जाएं:
  • संगठन का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य।
  • अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य।
  • निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमे पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम शामिल हों।
  • अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने हेतु निर्धारित नियम (निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा)।
  • कार्यों के निष्पादन हेतु नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं रिकॉर्ड।
  • अधिकारियों द्वारा आयोजित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण एवं उनका नियंत्रण।
  • सलाह के लिए व्यवस्था, जनता के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व के साथ या उसे लागू करना।
  • परिषद, काउंसिल, समिति एवं अन्य गठित निकायों का विवरण।
  • अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।
  • अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।
  • बजट आवंटन।
  • सब्सिडी प्रोग्राम (उपयुक्त नही)।
  • कंसेशन, परमिट आदि के प्राप्तकर्ता (उपयुक्त नही)।
  • मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण या उसके द्वारा रखी गई, जो ई-फॉर्म में परिवर्तित कर दी गई हो।
  • जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को मौजूदा सुविधाओं का विवरण।
  • जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।

उक्त के अतिरिक्त, किसी विशिष्ट जानकारी हेतु प्रपत्र

शुल्क लागू करने के सापेक्ष अधिनियम से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार हैं:-
  • धारा-6 की उपधारा (1) के आधीन जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क रुपए 10.00 जमा करनी होगी, जो नगद/मनी ऑर्डर के माध्यम से जमा करी जा सकती है या आईसीएआर इकाई-एनबीएफजीआर, लखनऊ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम भुगतान किया जा सकता है।
  • धारा-7 की उपधारा (1) के आधीन जानकारी प्रदान करने हेतु शुल्क नगद/मनी ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करी जा सकती है या आईसीएआर इकाई-एनबीएफजीआर, लखनऊ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करी जा सकती है, जो निम्न राशी के अनुसार लखनऊ में भुगतान करी जाएगी:
    • अ. रुपए 2.00 प्रति पेज (A4/3 साईज के पेपर में) के लिए कॉपी या सृजित किया गया हो।
    • ब. वास्तविक शुल्क या बड़े साइज़ के पेपर में कॉपी की लागत, सैंपल या मॉडल हेतु वास्तविक लागत और शुल्क, एवं
    • स. रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क देय नही होगी, एवं रुपए 5.00 अगले घंटे से लागू होगी (या उसका अंश)।
  • धारा-7 की उपधारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने हेतु, शुल्क का भुगतान नगद/मनी ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है या आईसीएआर यूनिट-एनबीएफजीआर, लखनऊ के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है, जो कोचिन में देय होगा और उसकी दर निम्न प्रकार है:-
    • सीडी पर प्रदान करी गई जानकारी रुपए 50 प्रति सीडी होगी।
    • प्रिंटेड प्रारूप में प्रदान करी गई जानकारी, संबंधित निर्धारित प्रकाशन या रुपए 2.00 प्रति पेज की फोटोकॉपी के अनुसार
    • मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए इस तरह के प्रकाशन के लिए निर्धारित कीमत पर, या प्रकाशकों के अर्क के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये प्रति पृष्ठ।

संपर्क करें

डॉ. रवींद्र कुमार, जन सूचना अधिकारी
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,
कनाल रिंग रोड पो.ओ. दिलकुशा, लखनऊ – 226002, उत्तर प्रदेश, भारत
फैक्स: + 91 - 522 - 2442403
Email: rajeev.singh1@icar.gov.in, rsingh@nbfgr.res.in

प्रशासनिक अधिकारी , नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,
कनाल रिंग रोड पो.ओ. दिलकुशा, लखनऊ - 226002, उत्तर प्रदेश, भारत
फैक्स: + 91 - 522 – 2441735 एक्सटेंशन 327
Email: -

प्रथम अपीलीय अधिकारी
निदेशक
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,
कनाल रिंग रोड पी.ओ. दिलकुशा, लखनऊ - 226002, उत्तर प्रदेश, भारत
फैक्स: + 91 - 522 - 2442403
ई-मेल: nbfgr@sancharnet.in, director.nbfgr@icar.gov.in, director@nbfgr.res.in

सूचना का अधिकार से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु, निम्न लिंक पर जाएं http://righttoinformation.gov.in/